RPSC प्राध्यापक परीक्षा-2025: इतिहास और केमिस्ट्री विषय की प्रोविजनल लिस्ट जारी, 192 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

 RPSC प्राध्यापक परीक्षा-2025: इतिहास और केमिस्ट्री विषय की प्रोविजनल लिस्ट जारी, 192 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के अंतर्गत इतिहास और रसायन विज्ञान विषय की अस्थायी सूचियां घोषित कर दी हैं। आयोग ने...

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के अंतर्गत इतिहास और रसायन विज्ञान विषय की अस्थायी सूचियां घोषित कर दी हैं। आयोग ने पात्रता जांच के लिए इतिहास विषय में 611 और रसायन विज्ञान विषय में 315 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से चयनित किया है। यह विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार, यह सूची केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी की गई है और यह अंतिम चयन अथवा वरीयता सूची नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अंतिम परिणाम जारी होगा। विस्तृत आवेदन पत्र भरने के निर्देश विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके लिए 16 से 22 अगस्त 2026 तक लिंक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर 'माय रिक्रूटमेंट' के तहत 'डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी-अप्लाई नाउ' का चयन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद अभ्यर्थियों को संपूर्ण फॉर्म की दो प्रतियां प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखनी होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र और मूल दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान की जानकारी संबंधित विभाग ही अभ्यर्थियों को देगा। आयोग की ओर से अलग से कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। अनुपस्थित रहने पर रद्द होगी पात्रता सत्यापन की निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र मानकर परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार पात्रता पूरी नहीं करने पर भी अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची आयोग को प्राप्त होगी। इसके बाद आयोग अंतिम परिणाम जारी करके सफल अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन से जुड़े आयोग के सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये भी पढ़ें- शिक्षा विभाग में प्रशासनिक फेरबदल: JD, CDEO, DEO स्तर के अफसर बदले, नए पदस्थापन के साथ सौंपी नई जिम्मेदारियां ओएमआर नियम उल्लंघन पर कार्रवाई परिणाम के दौरान आयोग ने 192 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों ने OMR शीट में 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में दिए गए पांच विकल्पों में से किसी भी विकल्प को नहीं भरा था। अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों में इतिहास विषय के 140 और रसायन विज्ञान विषय के 52 अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग ने इन सभी अयोग्य अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक अलग से अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। Source: Amar Ujala Raj

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