पिता की हत्या के जुर्म में पुत्र को सुनाई सजा

पिता की हत्या के जुर्म में पुत्र को सुनाई सजा

मनोज पारीक — राजस्थान

पिता की हत्या के जुर्म में आरोपी पुत्र को जेल भेजनें की कागजी कार्यवाही करते पुलिस कर्मी

शनिवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने वर्ष 2024 में स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज मर्ग रिपोर्ट जो बाद मे तत्कालीन थाना इंचार्ज पुलिस निरीक्षक दिलीप सिंह अनुसंधान बाद मृग को हत्या का जुर्म मानते हुये एफ.आई.आर 335/24 में दर्ज कर जांच कर अभियुक्त प्रिंस शर्मा पुत्र स्वर्गीय विजयकुमार निवासी कावी पुलिस थाना नांगल जिला महेंद्रगढ़ ,हरियाणा हॉल निवासी रेलवे कॉलोनी रतनगढ़ को अपने पिता की हत्या का आरोपी मानकर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 103(1)एवं 238(अ) बी एन एस में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय में अभियोजन की और से प्रस्तुत 26 साक्ष्यों एवं प्रदर्शित 45 दस्तावेजत के आधार पर अभियुक्त प्रिंस को अपने पिता की हत्या का दोषी मानकर धारा 105(2) में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 238(ख) बी एन एस में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाकर सजा भुगतने हेतु जेल भेज दिया। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी दिनांक 13 /9/24 से लगातार जेल में चल रहा है। मृतक विजय कुमार रतनगढ़ रेलवे कॉलोनी में रेलवे क्वाटर में रहता था और रेलवे का कर्मचारी था। राज्य सरकार की और से प्रभावी पैरवी एडवोकेट डॉ. जयाकांत बिंवाल अपर लोक अभियोजक ने की।

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