न्यायलय ने दिया फैसला हत्या के प्रकरण मे एक को आजीवन कारावास तो एक को किया दोष मुक्त
मनोज पारीक — — राजस्थान
हत्या के आरोपी को जेल भेजनें से पूर्व की कार्यवाही करते अधिकारी
रतनगढ़ (मनोज पारीक) गुरुवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रतनगढ़ न्याय मूर्ति सुरेन्द्र कुमार कौशिक ने न्यायालय में हत्या के विचाराधीन एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुये प्रकरण के एक अभियुक्त लक्ष्मणराम पुत्र गोगाराम निवासी पर पसनेऊ को साक्ष्य के अभाव में बरी किया और एक अभियुक्त रामूराम पुत्र लूणाराम निवासी परसनेऊ को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ. जयाकांत बिंवाल ने बताया कि थाना राजलदेसर में दर्ज प्रकरण 166/24 अपराध अंतर्गत धारा 103(1), 351(3),3(5) बी.एन.एस एवं 3/27 आर्म्स एक्ट में रामसिंह पुत्र श्री लूणसिंह की उसके बाबोसा के खेत में हत्या करने के जुर्म में दर्ज किया जाकर अभियुक्त रामूराम एवं लक्ष्मणराम को तत्कालीन थानाधिकारी गीता रानी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। विद्वान न्यायधीश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश रतनगढ़ ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 19 गवाहों के बयान और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत 49 समस्त दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त रामूराम को धारा 103(1) बी एन एस में आजीवन कारावास और 25000/ के अर्थदंड से दंडित किया गया, अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का कठोर कारावास भुगताया जाएगा एवं धारा 3(25)1(ख) आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रूपये के जुर्माने एवं धारा 5(27) आर्म्स एक्ट में 5 साल के कठोर कारावास और 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है अदम अदायगी जुर्माना दो माह का कठोर कारावास भुगताया जाएगा। सभी सजाए साथ साथ चलेगी। सजायाब अभियुक्त रामूराम को सजा भुगतने हेतु तुरंत जेल भेज दिया गया, साथ ही अन्य अभियुक्त लक्ष्मणराम को संदेह के आधार पर,पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर इस प्रकरण में बरी कर दिया गया। राज्य सरकार की और से इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ. जया कांत बिंवाल रतनगढ़ ने की थी।
https://jgnews.live/article/nyayly-ne-diya-phaisla-htya-ke-prkrn-me-ek-ko-aajeevn