एन डी पी एस के प्रकरण मे आरोपी को सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा
मनोज पारीक — — राजस्थान
रतनगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी खेताराम जाट को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायधीश अपर जिला एवं सैशन न्यायलय रतनगढ़ के न्यायाधीश सुरेन्द्र कौशिक ने एन.डी पी एस के एक प्रकरण का फैसला करते हुये आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के आदेश जारी किये। न्याय मूर्ति कौशिक ने अपने अभूतपूर्व निर्णय में अवैध डोडा पोस्त रखने एवं परिवहन करने के जुर्म में अभियुक्त खेताराम पुत्र गोविन्दराम जाट निवासी जोगलीय पुलिस थाना छापर को एन डी पी एस की धारा 8/15 (b)में दोषी मानते हुये आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर जेल भेजा। अदम अदायगी जुर्माना 3 माह का कठोर कारावास और भुगताया जाएगा । विशिष्ट लोक अभियोजक डॉ.जया कांत बिंवाल ने बताया कि दिनांक 8 सितम्बर 2019 को राजलदेसर पुलिस ने तेजा धाम जैगनिया बिदावतान में आम सड़क पर 15 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्त परिवहन करने एवं इसे अपने पास रखने के आरोप मे एन डी पी एस के अपराधों में अभियुक्त खेताराम के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर विशिष्ट न्यायधीश अपरजिला एवं सैशन न्यायाधीश रतनगढ़ सुरेन्द्र कौशिक ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त 12 गवाहन के बयानात एवं प्रदर्शित समस्त 16 दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानकर अभियुक्त खेताराम को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में राज्य सरकार की और से प्रभावी पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट डॉ.जया कांत बिंवाल ने की। न्यायालय द्वारा इतनी अधिक मात्रा में अवैध डोडा पोस्त परिवहन करने एवं अपने पास रखने वाले को कठोर सजा देकर अपराध करने वालों पर अंकुश कसा है एवं भविष्य में ऐसे अपराधियों में भय व्याप्त होता हैं। ऐसा निर्णय समाज हित में भी सराहनीय है।
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